Aadhar Card, PAN Card After Death: मौजूदा समय में आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड काफी जरुरी कागज है। काफी सारी सरकारी स्कीम का लाभ उठाने के लिए इन दस्तावेजों की जरुरत हो जाती है। इसके अलावा बच्चों का स्कूल में एडमीशन कराने से लेकर शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए इन दस्तावेजों की जरुरत होती है।
अगर आप कहीं पर निवेश करने जा रहे हैं तो खासतौर पर इन दस्तावेजों की जरुरत होती है। वहीं क्या आप जानते हैं कि आखिर शख्स की मौत होने के बाद उसके पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड का क्या होता है।
इस बारे में कम लोगों को ही पता है कि शख्स की मौत होने के बाद इन दस्तावेजों का क्या होता है। अगर आपको इस बारे में नहीं पता है कि आज हम इसी बारे में बताने जा रहे हैं इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
पैन कार्ड
पैन कार्ड की जरूरत हमें कई जरुरी फाइनेंशियल और गैर वित्तीय कामकाज को पूरा कराने में होती है। ये काफी जरुरी दस्तावेज हैं। पैन कार्ड में 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर का होता है। इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए जारी किया जाता है।
वहीं यदि किसी शख्स की मौत हो जाती है तो ऐसे में उस शख्स के पैन कार्ड का कहीं पर भी गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि किसी शक्स की मौत होती है तो ऐसे में उस शख्स के पैन कार्ड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संपर्क करके सरेंडर कर देना चाहिए।
आधार कार्ड
आधार भी एक पहचान प्रमाण पत्र हैं। आज के समय काफी सारी सरकारी स्कीम का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड की खास आवश्यकता हम लोगों को होती है। यदि किसी शख्स की मौत हो जाती है तो इस स्थिति में आपको उस शख्स के आधार कार्ड को लॉक करा देना चाहिए।
वोटर आईडी कार्ड
वोटरआईडी कार्ड की जरुरत चुनाव के समय होती है। यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। इस स्थिति में आप चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकते हैं। वहीं यदि किसी शख्स की मौत हो जाती है। तो इस स्थिति में आप फॉर्म 7 फिलकर शख्स के वोटर आईडी कार्ड को कैंसिल करा सकते हैं।