SBI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर! अगर आपका भी है बैंक में Locker तो निपटा लें ये काम, बैंक ने जारी किया नोटिस
SBI Locker Rules: देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए एक मैजेस जारी किया है. ये मैसेज खासकर उन ग्राहकों के लिए है जिनका बैंक में लॉकर है. बैंक ने अपने लॉकर होल्डर्स को कहा है कि वह बैंक के ब्रांच पहुंचे और नए लॉकर एग्रीमेंट को जल्द से जल्द साइन कर दें. बैंक ने रिवाइज लॉकर एग्रीमेंट के बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है कि हम अपने सभी ग्राहकों से यह आग्रह करते हैं कि वह नए लॉकर एग्रीमेंट को साइन करने के लिए जल्द से जल्द ब्रांच जाए. साइन करने से पहले ग्राहक नये एग्रीमेंट नोटिस को जरूर पढ़ लें.
बता दें कि बैंक लॉकर को लेकर नियमों में संशोधन हुआ है, जिसे बैंकों को 30 सितंबर तक लागू करना है. ऐसे में एसबीआई ने कस्टमर्स को अपने बैंक लॉकर एग्रीमेंट को अपडेट कराने को कहा है. लॉकरहोल्डर्स को नए लॉकर एग्रीमेंट के लिए पात्रता दिखानी होगी और नवीनीकरण के लिए एग्रीमेंट करना होगा.
आरबीआई ने जारी किया सर्कुलर
रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वह अपने कम से 50 फीसदी लॉकर होल्डर से नए एग्रीमेंट पर 30 जून, 2023 तक साइन लें. वहीं 30 सितंबर तक 75 फीसदी और 31 दिसंबर 100 फीसदी ग्राहकों से नए लॉकर एग्रीमेंट पर साइन ले लिया जाए. इसके साथ ही सभी बैंकों के ग्राहकों को नए एग्रीमेंट के डिटेल्स के बारे में सूचना देने के लिए भी कहा गया है. सभी बैंकों को आरबीआई के दक्ष पोर्टल पर अपने लॉकर एग्रीमेंट के स्टेटस की जानकारी भी अपडेट करना होगी.
क्या कहते हैं आरबीआई के नए नियम
बैंक में लॉकर लेने वाले ग्राहकों की ओर से लगातार बढ़ रही शिकायतों के कारण आरबीआई ने नए नियम जारी किए हैं. यह नए नियम 1 जनवरी 2022 से लागू हो चुके हैं. इन नए नियमों के मुताबिक, अब बैंक यह नहीं कह सकते कि लॉकर में रखे सामान को लेकर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है. चोरी, धोखाधड़ी, आग या भवन ढह जाने की स्थिति में बैंकों की जिम्मेदारी लॉकर के वार्षिक किराये के 100 गुना तक होगी. इसके अलावा बैंक को लॉकर की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे.
इस कंडीशन में जिम्मेदार होंगे बैंक
बता दें कि लॉकर रेंट पर लेने वाले कस्टमर जब भी अपना लॉकर एक्सेस करेंगे तो इसका अलर्ट बैंक के माध्यम से ई-मेल और एसएमएस के जरिये दिया जाएगा. साथ ही लॉकर रूम में आने-जाने वालों की अब सीसीटीवी से निगरानी करना जरूरी है. इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज का 180 दिन तक का डेटा स्टोर करके रखना होगा. अगर किसी घटना में ये साबित हो जाता है कि लॉकर के सामान का नुकसान बैंक कर्मचारी की मिलीभगत या सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही की वजह से हुआ है, तो बैंक को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा और उसे इसकी भरपाई करनी होगी.
SBI ग्राहकों को कितना देना होगा चार्ज
- SBI छोटा लॉकर शहरी या मेट्रो शहर में लेने पर 2,000 रुपये और GST देना होगा.
- वहीं छोटे शहर या ग्रामीण इलाकों में छोटा लॉकर के लिए 1,500 और GST शुल्क देना होगा.
- वहीं एसबीआई का मीडियम साइज का लॉकर शहरी या मेट्रो शहर में लेने पर 4,000 रुपये और GST देना होगा.
- वहीं छोटे शहर या ग्रामीण इलाकों में मीडियम साइज का लॉकर लेने पर आपको 3,000 रुपये और GST देना होगा.
- एसबीआई के बड़े साइज के लॉकर के लिए बड़े और मेट्रो शहर में ग्राहकों को 8,000 रुपये और GST शुल्क देना होगा.
- वहीं छोटे और ग्रामीण शहर में आपको 6,000 रुपये का शुल्क और GST देना होगा.
- एसबीआई के सबसे बड़े लॉकर को बड़े शहरों या मेट्रो सिटी में लेने पर 12,000 और GST देना होगा.
- वहीं छोटे शहर और ग्रामीण इलाकों में आपको 9,000 रुपये और GST देना होगा.