Post Office Saving Schemes: अगर आप भी टैक्स सेविंग के लिए पोस्ट ऑफिस या किसी दूसरी सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. ऐसे में आपको यह पता होना जरूरी है कि पोस्ट ऑफिस में किये गए सभी निवेश पर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता. दरअसल, सरकार की तरफ से ऐसी कई निवेश योजनाओं को शुरू किया गया है, जिन पर आपको रिटर्न तो अच्छा मिलता है लेकिन इनमें निवेश पर आपको आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 80 सी (80 C) के तहत टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता. आइए बात करते हैं ऐसी ही योजनाओं के बारे में विस्तार से-
1. महिला सम्मान सेविंग स्कीम
भारत सरकार की महिला सम्मान सेविंग स्कीम 2023 (Mahila Samman Savings Certificate) खासकर महिलाओं के लिए बनाई गई स्मॉल सेविंग स्कीम है. इस योजना को शुरू करने का मकसद भारतीय महिलाओं में सेविंग की आदत विकसित करना है. योजना का फायदा उठाने उम्र की कोई सीमा नहीं है लेकिन आपका भारत में रहना जरूरी है. इस स्कीम में मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता है. सीधा मतलब हुआ कि आपको टैक्स सेविंग एफडी की तरह इस पर छूट नहीं मिलेगी. महिला सम्मान सेविंग स्कीम से मिलने वाले ब्याज पर हर व्यक्ति की टैक्स स्लैब (टैक्स कैटेगरी) और ब्याज से होने वाली आमदनी के आधार पर टीडीएस काटा जाएगा.
2. नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट
पोस्ट ऑफिस में आप एक, दो, तीन या पांच साल के लिए टाइम डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं. आप चाहें तो बाद में जाकर इस पीरियर को और बढ़ा सकते हैं. इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में एक फॉर्म भरना होगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें एक साल के लिए इस अकाउंट पर 6.9% ब्याज, दो साल के लिए 7.0% और तीन साल के लिए 7.1% ब्याज मिलता है. इसके तहत आप पोस्ट ऑफिस में पांच साल की टाइम डिपॉजिट पर इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं. आयकर अधिनियम 1961 के तहत, पांच साल की टाइम डिपॉजिट पर डेढ़ लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स में छूट मिल जाती है. लेकिन यह इससे कम के निवेश पर नहीं मिलती.
3. नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट
डाकघर की इस गारंटीड स्कीम में आपको 5 साल के लिए हर साल के आधार पर 6.7% का ब्याज मिलता है. इसमें हर साल आपको कम्पाउंड इंटरेस्ट का भी फायदा मिलता है. इस स्कीम की खास बात ये है कि इसमें आप अकेले या तीन मिलकर अकाउंट खोल सकते हैं. इसमें अच्छी बात यह है कि आप हर महीने कम से कम 100 रुपये या उसके मल्टीपल में पैसा जमा करके इस योजना का फायदा उठा सकते हैं. इसमें जमा करने की कोई लिमिट नहीं है.
4. किसान विकास पत्र
किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra) पर भी आपको इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगी. बहुत से लोगों को यह कंफ्यूजन रहता है कि इसके तहत किये जाने वाले निवेश पर टैक्स का फायदा मिलता है. किसान विकास पत्र में जमा की गई राशि पर सालाना ब्याज ‘अन्य स्रोतों से आय’ के रूप में टैक्सेबल होता है. अच्छी बात यह है कि मैच्योरिटी के बाद निकाले गए पैसे पर टीडीएस (TDS) नहीं काटा जाता. हालांकि, टैक्स छूट नहीं मिलने के बावजूद भी किसान विकास पत्र एक सुरक्षित निवेश विकल्प जरूर है.
5. पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम
निवेश के विकल्प के लिए पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम अच्छा विकल्प हो सकती है. आप इसमें 1,500 रुपये से शुरू करके अधिकतम 9 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. ज्वाइंट अकाउंट में आप 15 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं. आपको हर साल 7.4% का ब्याज मिलेगा, लेकिन इस पर टैक्स लगता है. यह निवेश आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80सी के अंतर्गत नहीं आता है. 40,000 से ज्यादा ब्याज पर टीडीएस कटता है, सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 50,000 रुपये से ज्यादा के ब्याज पर है.