EPFO New Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने खातों को फ्रीज और डी-फ्रीज करने के लिए एसओपी जारी किया है। ईपीएफओ ने वेरिफेकेशन के लिए सदस्य आईडी, सार्वभौमिक खाता संख्या या प्रतिष्ठानों को फ्रीज करने के लिए नई समय सीमा तय की है। इसका मकसद धोखाधड़ी को रोकना है।
30 दिन में कराना होगा सत्यापन
ईपीएफओ की एसओपी के मुताबिक, फ्रीज किए गए खातों का सत्यापन 30 दिन तक कराया जा सकता है। हालांकि, इस समय-सीमा को बाद में 14 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। ईपीएफओ के इस कदम से पैसों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अनधिकृत निकासी को रोकने में मदद मिलेगी
पैसों की सुरक्षा EPFO की पहली प्राथमिकता
EPFO के मुताबिक, उसकी पहली प्राथमिकता खातों में मौजूद पैसों की सुरक्षा करना है। अगर धोखाधड़ी की कोई संभावना दिखती है तो MID/UAN के संचालन पर रोक लगा दी जाएगी। बता दें कि EPFO से कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना जैसी योजनाओं के जरिए छह करोड़ से अधिक लोग जुड़े हुए हैं।
ईपीएफओ ने खातों की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए हैं। उसने सदस्य आईडी और यूएएन के लिए सत्यापन की कई परतें लागू की हैं। इसका मकसद संदिग्ध खातों या लेनदेन के संभावित मामलों की पहचान करना और डुप्लिकेट या धोखाधड़ी वाली निकासी को रोकना और पैसों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
धोखाधड़ी की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करेगा ईपीएफओ
ईपीएफओ का कहना है कि अगर अनियमितताओं या धोखाधड़ी की कोई शिकायत मिलती है तो वह इस पर तुरंत कार्रवाई करेगा। ईपीएफओ ने कहा कि वह ऐसे मामलों में आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए अधिकारियों को जानकारी देगा। इस दौरान जो खामी सामने आएगी, उसके लिए फील्ड कार्यालय के अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
क्षेत्रीय कार्यालय करेगा धोखाधड़ी से निकाले गए पैसों की वसूली
एसओपी के मुताबिक, धोखाधड़ी से निकाली गई राशि के मामले में, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय राशि की मात्रा निर्धारित करेगा। क्षेत्रीय कार्यालय ही ब्याज के साथ पैसे की वसूली करेगा। इसके बाद जो राशि प्राप्त होगी, उसे सदस्य के खाते में फिर से जमा कर दिया जाएगा।